Saturday, July 13, 2019

मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग योग्यता की शर्त्तें

                         

             मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग 


Mppsc
मध्य प्रदेश का परिचय 

योग्यता की शर्त्तें:-

(1) राष्ट्रीयता:- उम्मीदवार को भारत का निवासी होना चाहिए 
(2) शैक्षणिक योग्यता :- (अ) उम्मीदवार को किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त होना चाहिए (वे उम्मीदवार जो एक शैक्षणिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, जिनका उत्तीर्ण होना उन्हें शैक्षिक रूप से आयोग की परीक्षा के लिए योग्य बना देगा, लेकिन परिणामों की जानकारी नहीं दी गई है। क्योंकि वे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश  राज्यसेवा (प्रारंभिक) आयोग की अगली योग्यता परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं, वे प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के लिए  पात्र होंगे। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा देने के लिए आयोग द्वारा योग्य घोषित किया गया है, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का अनिवार्य प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र, स्नातक की डिग्री / समकक्ष योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की मार्कशीट / प्रमाण के साथ नहीं होने पर चुनाव खारिज कर दिया जाएगा।)
(ब)   व्यावसायिक और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पेशेवर या तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त है, वे भी परीक्षा में प्रवेश के लिए भी पात्र होंगे।
(3) आयु सीमा: -(अ)  एक उम्मीदवार को विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के बाद 21वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए और जनवरी की पहली तारीख को 30 (तीस) वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। तथा मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है।   सामान्य प्रशासन     विभाग   के      परिपत्र संख्या C-3-5 / 2001/3/1 दिनांक 17 अगस्त 2004। लेकिन गृह (पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग और जेल विभाग के प्रशासनिक पदों के लिए, अधिकतम आयु सीमा केवल उनके भर्ती नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। तथा  राज्य सरकार इन नियमों में शामिल सेवाओं में से किसी की भी सेवाओं के लिए निम्न और ऊपरी आयु सीमा में परिवर्तन कर सकती है।
(ब) ऊपर दी गई ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित सीमा तक छूट जाएगी: -
(a) अधिकतम पांच वर्ष तक: यदि मध्य प्रदेश में आदिवासित उम्मीदवार जाति या जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है।
(b) अधिकतम 3 वर्ष तक:  यदि कोई उम्मीदवार भारतीय मूल का अलाभकारी व्यक्ति है।
(i) वह बर्मा से  1 जून 1963 को या उसके बाद भारत आया हो। 
(ii) )वह श्री लंका से 1 नवंबर, 1964 के बाद भारत आया हो ।
(iii) ) )यदि उम्मीदवार पूर्व पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से एक विस्थापित व्यक्ति है.    और 1 जनवरी, 1964.       और.    25 March 1971 के बीच की अवधि के दौरान भारत आया हो। 
(c ) अधिकतम 8 वर्षों तक: यदि उम्मीदवार पैरा (b) में उल्लिखित प्रत्यावर्तित या विस्थापित व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित है और मध्य प्रदेश में अधिवासित है;
(d )अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार अपनी पहली नियुक्ति के समय विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त है।    
(e)अधिकतम 2 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत अपने नाम पर ग्रीन कार्ड रखता है।
(f )अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार जीएडी मेमो नं के अनुसार आदिवासी, हरिजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अंतर जातीय विवाह योजना के तहत एक पुरस्कार विजेता जोड़े.  का अग्रगामी.   साथी है।.
(g )अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार जीएडी मेमो के अनुसार "विक्रम पुरस्कार" से सम्मानित खिलाड़ी हैं (h)अधिकतम 3 वर्ष तक: रक्षा सेवा कार्मिक के मामले में, यदि कोई विदेशी देश के साथ युध्द के दौरान या अशांत क्षेत्र में सैन्य अभियानों में अक्षत हुआ हो। और उसके परिणामस्वरूप ड्यूटी छोडनी पढी हो।
(j)अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उक्त श्रेणी (h) के तहत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ए परीक्षा दो चरणों में होती है या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो!
(k) अधिकतम 5 वर्षों तक: भूतपूर्व सैनिकों और आयोग के अधिकारियों सहित, जिसमें ईसीओ / एसएससीओ शामिल हैं, जिन्होंने परीक्षा शुरू होने की पहली तारीख से कम से कम पांच साल की सैन्य सेवा प्रदान परीक्षाहअन्यथा कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या डिस्चार्ज के माध्यम से या सैन्य सेवा या अमान्यकरण के कारण शारीरिक विकलांगता के कारण  सेवा छोड़नी पड़ी हो
(l)अधिकतम 10 वर्षों तक: यदि श्रेणी (k ) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजातिऔर अन्य पिछड़े वर्गों के हैं;
(m) एक उम्मीदवार जो पूर्व सैनिक है उसे उसकी उम्र से पहले की गई सभी रक्षा सेवा की अवधि से कटौती की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि परिणामी आयु ऊपरी आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
 उदाहरण के तौर पर,  यदि कोई सैनिक 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है। और वह 20 साल सेना में सेवा देता है तत्पश्चात उसकी उम्र 40 वर्ष होगी। लेकिन आयु सीमा आरक्षण के आधार पर भूतपूर्व सैनिक को उसकी तत्काल आयु 40 वर्ष मे से सेना में  दी गई सेवा  को अर्थात 20 साल को कम कर दिया जाएगा।और उसकी वर्तमान आयु राज्य आयोग के अनुसार 20 वर्ष होगी। 
(n) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को श्रेणी -II के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष    और श्रेणी-III सेवाओं के लिए 10 वर्ष की छूट होगी। विकलांग श्रेणी का लाभ न्यूनतम 40% विकलांगता पर दिया जाएगा।
(p) अधिकतम 10 वर्ष तक: नियम 4 के अनुसार म.प्र। सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997, सभी महिला उम्मीदवारों (जिसमें मध्य प्रदेश के बाहर की महिलाएं भी शामिल हैं) को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(स) एक उम्मीदवार केवल तभी नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जब मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6, दिनांक 10-03-2000 के बारे में सरकार द्वारा लाए गए संशोधन के अनुसार।
(i) एक पुरुष उम्मीदवार की शादी 21 साल से पहले और एक महिला उम्मीदवार की 18 साल से पहले ना हुई हो।
(ii)26 जनवरी 2001 के बाद उम्मीदवार की तीसरी संतान नहीं हो ।
(द) एक उम्मीदवार को एक अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और किसी विशेष सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने की संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। एक उम्मीदवार जो इस तरह की चिकित्सा परीक्षा के बाद सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा कि मामला हो सकता है, लिख सकता है, इन आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करने के लिए नियुक्त किया जाता है। केवल ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना है, जिनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी।
परीक्षा के चरण :- यह परीक्षा तीन चरणों में होती है
(I) प्रारंभिक परीक्षा।  (II)   मुख्य परीक्षा (III)  साक्षात्कार।
(I)  प्रारंभिक परीक्षा:- प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और दूसरा सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है दोनों ही प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वालीफाइंग के काम करते हैं जि सके अंक  अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाते। 
स. क्र
विषय
समय
पूर्णांक 
प्रथम प्रश्न पत्र
सामान्य अध्ययन
2 घंटा
150

द्वितीय प्रश्न पत्र
सामान्य अभिरुचि परीक्षण
2 घंटा
300


(II)  मुख्य परीक्षा:- राज्य मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होते हैं 6 प्रश्न पत्रों का विवरण नीचे दिया गया है
 स. क्र
 विषय
 समय
  पूर्णांक 

 प्रथम प्रश्न पत्र 
 सामान्य अध्ययन-i
 3 घंटे
 300

 द्वितीय प्रश्न पत्र
 सामान्य अध्ययन-ii
 3 घंटे
 300

 तृतीय प्रश्न पत्र
 सामान्य अध्ययन-iii
 3 घंटे
 300

 चतुर्थ प्रश्न पत्र
 सामान्य अध्ययन-iv
 3 घंटे
 200

पंचम प्रश्न पत्र
 सामान्य हिंदी
 3 घंटे
 200

  छठ प्रश्नपत्र 
 हिंदी निबंध लेखन
 2 घंटे
 100


(lll)  साक्षात्कार:- मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार होता है साक्षात्कार 250 अंकों का होता है

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